Saturday, July 13, 2024

Mukhyamantri Kanyadan Yojana- लड़कियों की शादी करने के लिए सरकार देगी 51000 नगद आवेदन शुरू

 अगर आपके घर में लड़की है और आप गरीब परिवार से आते हैं तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको शादी करने के लिए कर्ज लेने की भी आवश्यकता नहीं है सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ कर दिया गया है जिसका उद्देश्य सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करके सख्त बनाना है,इस योजना के तहत सरकार के द्वारा उन गरीब परिवारों को मदद करना है जो अपने आप को लड़कियों की शादी पर वित्तीय बहुत समझते हैं राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत की गई है इसके तहत 51000 लड़की को नगद राशि दी जाती है जो की बैंक खाते में डाली जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गई है इसमें सबसे पहले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग विधवा महिलाएं विशेष योग्यजन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार शेष वर्गों के बीपीएल परिवार अंत्योदय परिवार शामिल है इसके अलावा पालनहार योजना में लाभान्वित कन्याओं एवं स्वयं महिला खिलाड़ी के विवाह हेतु पात्र है।  अंतर्गत केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा और इसमें आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए इसके अलावा अधिकतम दो लड़कियों का लाभ दिया जाएगा परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 51000 की राशि दी जाती है इसमें विवाह के समय 31000 से लेकर 41000 की राशि दी जाती है प्रदेश की लड़कियां यदि दसवीं पास करती है तो सरकार उन्हें विवाह के समय 41000 देती है वहीं अगर स्नातक पास करती है तो उनका विवाह के समय 51000 की राशि दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास में आधार कार्ड जन आधार कार्ड आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र बैंक खाता डिटेल बीपीएल कार्ड अंत्योदय प्रमाण पत्र आज तक कार्ड विकलांग प्रमाण पत्र राज्य स्तर पर खिलाड़ी प्रमाण पत्र कन्या का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र एवं वधू का फोटो आदि डॉक्यूमेंट आवश्यक रूप से होने चाहिए।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आपको एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा इसके लिए सबसे पहले आपको सभी आवश्यक जरूरी दस्तावेज साथ में रख लेने हैं इसके पश्चात आपको समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है वहां पर आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना पर क्लिक कर देना है।

अब आपको अपने आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ने के पश्चात अपने आवेदन फार्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उसे सही-सही भरना है अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने हैं अगर आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरना आता है तो आप नजदीकी ईमित्र पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। संपूर्ण रूप से आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आपको आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लेना है।

के अंतर्गत केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही इसका लाभ दिया जाएगा और इसमें आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए इसके अलावा अधिकतम दो लड़कियों का लाभ दिया जाएगा परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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